नैनीताल। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिविजन उर्वशी रावत की अदालत ने बेतालघाट में उप डाकपाल के पद पर कार्यरत रहे भुवन राम आर्य को 4,54,500 रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए।
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि भुवन राम निवासी धनियाकोट गरमपानी तहसील कोश्याकुटौली भवाली, जिला नैनीताल 15 जून 2017 से चार अप्रैल 2019 तक लोक सेवक के रूप में बेतालघाट में उप डाकपाल के पद पर रहे। आरोप है कि उन्होंने इस अवधि में 4,54,500 रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इसमें खाता संख्या 475147 से 1,48000, 471682 से 81,000, 471657 से 54,000, 469272 से 50,000, 471922 से 36,000, 468564 से 35,000, 475390 से 16,500 रुपये शामिल हैं। आरोप कि इन्होंने संबंधित लोगों के खातों से फर्जी हस्ताक्षर कर धनराशि निकाली। इसमें कूटरचित दस्तावेजों को असल के रूप में प्रयोग किया। खाताधारकों की ओर उनके खाते में धनराशि कम होने की शिकायत करने पर विभागीय स्तर पर हुई जांच के बाद पांच जून 2019 को आरोपी के खिलाफ भवाली कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। संवाद
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