रात दस बजे बाद सड़कों पर बारात दिखी तो बारात घर मालिकों और बैंड वालों पर कार्रवाई की जाएगी।म तोड़ने पर बारात घर मालिकों और बैंड वालों पर होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रात दस बजे के बाद डीजे भी नहीं बजेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी।
एसएसपी स्वीटी अग्रवाल ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शनिवार को बैंक्वेट हाल के मालिकों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान बताया गया कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी बैंक्वेट हाल मालिकों को नोटिस जारी कर चुकी है।
अब शादी पार्टियों की अनुमति का उल्लंघन होने पर पुलिस उत्तराखंड पुलिस एक्ट के तहत दस हजार रुपये का चालान करेगी। रात में सड़क घेरकर चलने वाले बैंड बाजा मालिकों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी को बारात के नाम पर सड़क घेरने की इजाजत नहीं मिलेगी। बैंक्वेट हाल स्वामियों को पार्किंग की व्यवस्था अंदर करनी होगी। इस मामले में बैंक्वेट हाल मालिक वाहन स्वामियों को सचेत करेंगे। शर्तों का उल्लंघन होने पर बैंक्वेट हाल मालिक पुलिस से सहयोग ले सकते हैं। शादी विवाह को देखते हुए रात 10 बजे के बाद नो इंट्री खोली जाएगी।