नैनीताल। हाईकोर्ट ने कैपिटल सिनेमा परिसर मल्लीताल स्थित सील दुकान खोलने के डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार आल्मा हाउस ब्रेसाइड निवासी उदय कुमार पुत्र जवाहर राम ने कैपिटल सिनेमा परिसर स्थित खाली पड़ी एक दुकान को अपने नाम आवंटन के लिए नगर पालिका में आवेदन किया। यह दुकान 2019 से जिला विकास प्राधिकरण ने सीलबंद की थी लेकिन डीएम नैनीताल ने अक्तूबर 2022 में इस दुकान की सील दीपक साह के नाम नियमानुसार खोलने के आदेश कर दिए।
डीएम नैनीताल के इस आदेश को उदय कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपलोड आदेश के अनुसार पिछले सप्ताह हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रशासन और दीपक साह को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।