फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्टोन क्रेशर के निर्माण पर लगी रोक जारी, सरकार से जवाब मांगा

विज्ञापन
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रिद्धि सिद्ध स्टोन क्रशर की ओर से मानकों को पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्टोन क्रशर के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखा है तथा स्टोन क्रशर संचालक और सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष रामनगर निवासी अजीत सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से रामनगर उदयपुरी के रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दी गई है। यह रिहायशी क्षेत्र है। इसमें स्टोन क्रशर संचालन की अनुमति देना औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से रिहायशी क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की ताकि पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सके। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें