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दहेज हत्या के आरोपी देवर की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 21 Dec 2016 02:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल। 
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नैनीताल। जिला न्यायाधीश कुमकुम रानी ने दहेज हत्या के आरोपी देवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में सास, ससुर की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 17 नई बस्ती रामनगर निवासी नासिर हुसैन ने इसी साल 23 जून को रामनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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आरोप था कि उन्होंने अपनी बहन तरन्नुम परवीन का निकाह मोहल्ला खताड़ी रामनगर निवासी शाहवाज से 12 अक्तूबर 2014 को कराया था। तब उन्होंने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दहेज भी दिया। शादी के दौरान ही वर पक्ष की ओर से मोटरसाइकिल की मांग की गई थी, जिस पर उन्होंने उसी वक्त वर पक्ष को टीवीएस मोटरसाइकिल खरीदकर दी थी।

तहरीर में कहा गया कि बाइक की मांग पूरी होने के बाद भी तरन्नुम के ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और शादी के बाद से भी उससे दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि अप्रैल 2015 में ससुराल पक्ष के लोगों ने तरन्नुम से दो लाख रुपए दहेज लाने की मांग की, जिस पर तरन्नुम ने मायके में आकर उक्त जानकारी दी।
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मायके पक्ष ने हफ्तेभर बाद तरन्नुम को 20 हजार रुपए देकर ससुराल भेज दिया था। इसके बावजूद 23 जून 2016 को उन्हें तरन्नुम की मौत की खबर मिली। इस पर नासिर ने तरन्नुम की मौत के मामले में उसके पति पति शाहवाज, ससुर नफीस, सास हसीना, देवर शैफुल के खिलाफ रामनगर कोतवाली में आईपीसी की धारा 304बी, 498, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतका की गर्दन और शरीर में चोट के निशान मिले थे। इसके बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को जिला न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में देवर शैफुल की जमानत अर्जी पेश की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने देवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने बताया कि इस मामले में सास, ससुर की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।
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