नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई चार जनवरी 2023 को होगी।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जुलाई 2021 में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पूर्व में कोर्ट ने एक माह के भीतर सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। बीते वर्ष पूरे भारत में कोरोना महामारी और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य संसाधनों की कमी, अन्य बीमारियों तक के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव का हवाला देते हुए याचिका में राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया था। संवाद