नैनीताल। हाईकोर्ट ने स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी पर निर्देशों का पालन नहीं होने पर सरकार, सचिव शिक्षा, सीबीएसई सहित अन्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी भूपेंद्र चौधरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधम सिंह नगर में एक स्कूल का निर्माण मानकों के विपरीत हो रहा है जिसकी शिकायत कई बार याचिकाकर्ता की ओर से की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचिका में राज्य के स्कूलों के निर्माण में नियमों की अनदेखी और बच्चों की सुरक्षा के सवाल को उठाया गया है। याचिका में कहा कि स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी पर निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से मांग की गई है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि जो गाइड लाइन बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी है उसका पालन किया जाए और एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर राज्य के स्कूलों का निरीक्षण करवाया जाए। जिन स्कूलों में कमियां हैं उन पर कार्रवाई की जाए।