हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं के मामले में दायर जनहित याचिका में सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिना किसी नियम के तहत मकान, गाड़ी सहित कई अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं को खत्म करने की मांग करते हुए कहा गया कि इसकी वजह से राजस्व विभाग को करोड़ों की हानि हो रही है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।