नैनीताल। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की ओर से वर्ष 2015 में हुई मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से वर्ष 2022 में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा गया है। 22 मई 2022 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना की ओर से आरोपी अमरदीप मान, गुरमेहर मान, मोहित मौलेखी को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।
घटनाक्रम के मुताबिक 23 अक्तूबर 2015 को मामले की प्राथमिकी मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई गई। कहा कि उस रोज वह बोट हाउस क्लब में थे। रात 9:30 बजे वह रिसेप्शन के पास की सीढ़ी से ऊपर लघुशंका के लिए जाने लगे तभी अमरदीप मान, गुरमेहर मान व मोहित मौलेखी ने पहले उसका रास्ता रोका और उसके साथ मारपीट की जिससे वह चोटिल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र होने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। मोहित ने जान से मारने की धमकी भी दी। हमले के कई प्रत्यक्षदर्शी भी हैं।
विभिन्न गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस के बाद सीजेएम की न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। आरोपियों की ओर से इस सजा को चुनौती देते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में वाद दायर किया गया जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडीजे ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है।