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478 दिन गुजारने पड़े जेल में: सगे भाई की हत्या का आरोपी दोषमुक्त, 29 मई 2023 में इन धाराओं में हुआ था मुकदमा

Sat, 20 Jul 2024 08:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

हल्द्वानी में न्यायालय ने सगे भाई की हत्या के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जानिए पूरा मामला?
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सगे भाई की हत्या का आरोपी दोषमुक्त - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हल्द्वानी में न्यायालय ने सगे भाई की हत्या के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार दमुवाढूंगा काठगोदाम निवासी भूवन चंद आर्य पर उसकी सगी भाभी की ओर से एक मार्च 2023 को उसके पति महेश चंद्र के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोप में तहरीर दी गई थी। घायल महेश चंद्र को पहले हल्द्वानी के निजी अस्पताल और फिर बरेली के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान 25 मार्च 2023 को उनकी मौत हो गई।

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इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में केस दर्ज कर आरोपी भुवन चंद आर्य को 26 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने 29 मई 2023 को अभियुक्त के खिलाफ हत्या की धारा 304 भारतीय दंड संहिता एवं 427 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियुक्त का पैरोकार न होने के कारण उसकी पैरवी करने के लिए न्याय मित्र अधिवक्ता हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा को नियुक्त किया गया था। अभियोजन की ओर नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रथम अपर जिला जज अमनिंदर सिंह ने आरोपी भूवन चंद्र आर्य को दोष मुक्त कर दिया। भुवन को इस मामले में 478 दिन जेल में रहना पड़ा।

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