हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की पुन: नियुक्ति के मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त की तिथि नियत की है। मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने मामले को सुना। हल्द्वानी निवासी आलोक परमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 25 मई 2016 को अतिथि शिक्षकों की पुन: नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया था।
याचिका में कहा गया कि सरकार 6214 अतिथि शिक्षकों के हित में सोच रही है।प्रदेश में एक लाख से अधिक बीएड बेरोजगार हैं। याचिका में कहा गया कि इन अतिथि शिक्षकों का ब्लॉक स्तर पर चयन हुआ। नए शासनादेश के अनुसार इन्हें ब्लाक के अलावा जिला स्तर तथा मंडल स्तर पर समायोजित किया जा रहा है, जो असंवैधानिक है।