नैनीताल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जयसवाल व सदस्य विजय लक्ष्मी थापा और लक्ष्मण सिंह की ओर से एक उपभोक्ता वाद में परिवादी की लगातार अनुपस्थिति पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आयोग ने इसके साथ ही वाद को भी खारिज कर दिया।
जानकारी के अनुसार भवानी चंद्र पंत निवासी थपला मंगोली की ओर से रैपिडोस्मार्ट ऑटोमेटिक्स प्रालि. समेत अन्य के खिलाफ वाद वर्ष 2024 में वाद दायर किया गया।
परिवादी लंबे समय से मामले में रुचि नहीं दिखा रहा था और लगातार छह सुनवाई में अनुपस्थित रहा। 29 अप्रैल 2026 की अंतिम सुनवाई में भी वह उपस्थित नहीं हुआ। 23 जनवरी 2026 को भेजा गया नोटिस पते पर न मिलने के कारण वापस आ गया।
आयोग ने इसे जानबूझकर वाद की पैरवी न करना माना जिससे मामले का औचित्य नहीं रहा। अर्थदंड 45 दिनों के भीतर नैनीताल उपभोक्ता आयोग के कोष में जमा करना होगा, अन्यथा वसूली व दंडात्मक कार्रवाई होगी।