हल्द्वानी। वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन में गड़बड़ी मिलने के बाद पात्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को अपना पूरा विवरण देना होगा। सत्यापन के बाद अगर अपात्र को पेंशन का लाभ मिला तो अधिकारी-कर्मचारी नपेंगे।
राज्य में लगभग 5 लाख 26 हजार वृद्धावस्था, एक लाख 7 हजार विधवा और 57 हजार विकलांग पेंशन धारक हैं। कई अपात्रों को विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एस राजू ने पुन: सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने 30 सितंबर तक सत्यापन कार्य पूरा कराने को कहा था। समाज कल्याण विभाग के निदेशक वीएस धानिक ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को सत्यापन कार्य समय से पूरा कराने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि सत्यापन करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को अपना पूरा विवरण देना होगा। सत्यापन के बाद अगर किसी अपात्र को पेंशन योजना का लाभ मिला और मामला पकड़ा में आया तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।