नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून स्थित होटल पैसेफिक और अन्य द्वारा ध्वनि प्रदूषण किए जाने से संबंधित मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि होटल पैसेफिक द्वारा लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यदि फिर भी उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है तो याचिकाकर्ता इसकी शिकायत पुलिस में कर सकता है। जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी श्रीमती कृष्णा दत्ता और दीप दत्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून में होटल पैसेफिक द्वारा लाउड स्पीकर का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। पूर्व में इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने सरकार से एक रिपोर्ट तलब कराई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया कि होटल पैसेफिक द्वारा देहरादून में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यदि उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है तो याचिकाकर्ता इसकी शिकायत पुलिस में कर सकता है। जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी।