हल्द्वानी। नाबालिग लड़की को शादी के बहाने बहला फुसलाकर दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 15 अक्टूबर 2008 को राजपुर निवासी डोनी उर्फ सुरेंद्र पाल के खिलाफ एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी डोनी के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश हल्द्वानी प्रशांत जोशी की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को धारा 376 में 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना, 366 में चार साल की सजा और चार हजार का जुर्माना तथा 363 में चार साल की सजा और चार हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।