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आयकर विभाग की संख्ती के बाद 43.18 करोड़ बकाया टीडीएस जमा

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हल्द्वानी। आयकर विभाग की सख्ती के बाद सरकारी और गैर सरकारी विभागों ने टीडीएस का 43.18 करोड़ बकाया जमा करा दिया है।
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आयकर अधिकारी (टीडीएस) सिब्ते हसन ने बताया कि अपर आयकर आयुक्त शुमाना सेन के निर्देश पर सभी बैंकों और सरकारी व गैर सरकारी विभागों को बकाया डिमांड नोटिस भेजा गया था लेकिन बैंकों, सरकारी और गैर सरकारी विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद आयकर विभागों के बैंक खातों और कोषागार से लेनदेन पर रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि बैंक खातों और कोषागार से लेनदेन पर रोक लगाने के बाद अधिकांश विभाग हरकत में आए और उन्होंने टीडीएस डिमांड को सही कराने के साथ साथ जमा कराने की भी कार्रवाई की।
हसन ने बताया कि कुमाऊं मंड़ल में कुल टीडीएस डिमांड 72.61 करोड़ थी जिसमें से अभी तक 43.18 करोड़ जमा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अब टीडीएस डिमांड घटकर 29.43 करोड़ रह गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा बकाया डिमांड जमा कराने के बाद उनके बैंक खातों और कोषागार खातों से लेनदेन पर लगाई गई रोक हटा ली गई है।
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आयकर विभाग ने 43.18 करोड़ टीडीएस वसूला
टीडीएस जमा न करने वाले विभागों को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू

टीडीएस न काटने वाले हो रहे हैैं सूचीबद्ध
हल्द्वानी। आयकर अधिकारी (टीडीएस) सिब्ते हसन के मुताबिक कई ऐसे सरकारी और गैर सरकारी विभाग हैं जो समय से न तो टीडीएस काटते हैं और न ही जमा कराते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे विभागों को चिह्नित किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी विभागों से अपील की है कि वह समय से टीडीएस जमा कर त्रैमासिक टीडीएस रिर्टन जमा करें। उन्होंने बताया कि सभी कोषागारों और उप कोषागारों में पेंशनरों का भी टीडीएस काटा जाएगा जो आयकर द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर चुके होंगे। उन्होंने बताया कि मार्च अंत तक टीडीएस डिमांड ठीक न कराने और जमा न कराने वाले विभागों के खिलाफ आयकर अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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आयकर नोटिस से बचना है तो यह करें
हल्द्वानी। यदि किसी विभाग में कर्मचारियों का वर्ष 2018-19 का टीडीएस बकाया विभाग द्वारा काट कर जमा करने से रह गया है तो संबंधित कर्मचारी अपना बकाया टीडीएस अपने विभाग में टैन नंबर पर चालान द्वारा जमा करें। आयकर अधिकारी (टीडीएस) सिब्ते हसन का कहना है कि ऐसा करने के बाद विभाग अथवा कर्मचारी को आयकर नोटिस जारी नहीं होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से भी अपील की है कि वह अपने कार्मिकों को समय पर फार्म 16-16 ए उपलब्ध कराएं ताकि वह अपना आयकर रिटर्न समय से भर सकें।
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