Jharkhand High Court परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
नैनीताल। पूर्वी बरहैनी बीट कालाढूंगी में वनकर्मी मो. जान को गोली मारने के आरोपी की जमानत अर्जी को जिला जज नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 10 जून को वन रक्षक मोहन चंद्र पांडे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दो आरोपियों ने पेड़ काटने के आरोप में पकड़े जाने के डर से वनकर्मी मो. जान को गोली मार दी। एक आरोपी की पहचान बिट्टू निवासी जबरान (ऊधमसिंह नगर) के रूप में हुई जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसने जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था।
वनकर्मी को गोली मारने के आरोपी की जमानत खारिज