हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में चल रहे टैंपो के पीछे अब विज्ञापन लगाने की तैयारी चल रही है। एक ठेकेदार ने इसके लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी है। नगर निगम ने यदि अधिकार दिया तो टैंपो वाले बिना इस कंपनी के परमिशन लिए अपने टैंपो में प्रचार सामग्री नहीं लगा पाएंगे।
नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम से परमिशन लेनी होती है। विज्ञापन नियमावली में छोटे विज्ञापन का अधिकार देने की पावर नगर आयुक्त को है। बड़े पैमाने पर विज्ञापन का निर्णय कमेटी करती है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। निगम में एक कंपनी ने टैंपो के पीछे विज्ञापन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कंपनी ने पूरा प्रस्ताव बनाकर निगम के अधिकारियों को सौंपा है। साथ ही प्रस्ताव पास कराने के लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी है। निगम सूत्रों की मानें तो ये प्रस्ताव पास होने पर टैंपो वाले बिना इस कंपनी के अनुमति के अपने टैंपो के पीछे विज्ञापन नहीं लगा सकते हैं।
उधर नियमों की बात करें तो ये अभिरुचि से जुड़ा हुआ मामला है। टैंपो में विज्ञापन लगाने के लिए टैपों यूनियन की अनुमति ली जानी चाहिए। अनुमति के बाद ही निगम को इसके लिए टेंडर निकालने चाहिए। उधर नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। एक ठेकेदार इस मामले में उनके पास आया था। विज्ञापन लगाने के लिए विज्ञापन नियमावली का पालन किया जाएगा।