नैनीताल। हाईकोर्ट ने बारिश का पानी सीवर लाइन में डालने के मामले में डीएम नैनीताल को 30 अप्रैल तक काम पूरा कर दो मई को अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
नैनीताल निवासी कमलापति त्रिपाठी और कुबेर सिंह डंगवाल की याचिका पर पूर्व में डीएम ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि 291 भवनों से बारिश का पानी भी सीधे सीवर में जा रहा है। ग्रांट होटल और मस्जिद तिराहे पर सीवर के ओवरफ्लो होने का कारण ही यह है यहां दो सीवर लाइनों को जोड़ा गया है। कोर्ट अब 29 मार्च को सुनवाई करेगी। नैनीताल के समस्त नालों, पाइपलाइनों, सीवर लाइनों और 1093 भवनों, कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया है। सिंचाई विभाग और नगर पालिका ने सभी नालों की सफाई की है। जल संस्थान नालों के ऊपर, पास से गुजरने वाले पाइप लाइनों को हटवा रहा है। कमेटी ने यह भी पाया कि नालों के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है।
बारिश के पानी के मामले में 30 अप्रैल
काम पूरा करवाएं डीएम : हाईकोर्ट