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दुकान में कंपनी का विज्ञापन किया तो देना होगा टैक्स

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हल्द्वानी। छतों पर विज्ञापन का होर्डिंग लगाकर कमाई करने वाले अब नगर निगम के निशाने पर हैं। छत पर विज्ञापन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दुकान के बाहर किसी कंपनी के विज्ञापन का होर्डिंग या फ्लैक्स लगाया तो निगम को टैक्स देना होगा। यह निर्णय विज्ञापन कमेटी की बैठक में लिया गया।
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नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही होर्डिंग के जरिए विज्ञापन करने का ठेका दिया जाना है। इसे लेकर विज्ञापन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कई विषयों पर चर्चा हुई। नेशनल हाइवे में लगने वाले यूनिपोल अब हाइवे के समानांतर लगाए जाएंगे। अवैध यूनिपोल हटाए भी जाएंगे। बैठक में नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया, सिटी मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय, भरत त्रिपाठी, पूजा सहित पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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ये निर्णय लिए
- वॉल पेंटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- चौक-तिराहे में नहीं लगेंगे विज्ञापन
- यूनिपोल अब सड़क के समानांतर लगेंगे
- निगम क्षेत्र में 190 यूनिपोल लगाने का भी निर्णय हुआ
- स्ट्रीट लाइटों के पोल में 3.5 गुणा 2.5 के विज्ञापन लगेंगे
- यूनिपोल 10 मीटर से ऊंचे नहीं होंगे
- पंत पार्क को विज्ञापन के लिए निषेध कर दिया गया है।
- दुकान के बाहर एक मीटर चौड़ाई और फ्रंट की लंबाई के 75 प्रतिशत ही बोर्ड लगाया जाएगा।
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