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गाय की मृत्यु पर वादी को 50 हजार रुपये भुगतान करे बीमा कंपनी

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200 रुपये का नोट - फोटो : RBI
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नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी कालाढूंगी रोड हल्द्वानी को आदेश दिए हैं कि बिंदुखत्ता लालकुआं निवासी वादी को एक महीने के अंदर बीमित गाय की मृत्यु के एवज में 50 हजार रुपये भुगतान करे। परिवाद व्यय के भी पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए।
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बिंदुखत्ता लालकुआं निवासी चंद्र सिंह दानू की ओर से फोरम में वाद दर्ज कराया था। बताया कि उन्होंने दुधारू गाय का बीमा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा कराने के दौरान गाय स्वस्थ थी और 10 लीटर दूध देती थी। छह अप्रैल 2017 की रात उसे तेज बुखार आया। उसी दिन खूंटे से बंधी रस्सी से पैर उलझने पर गाय फर्श पर गिरकर घायल हो गई। सरकारी और निजी चिकित्सालय में उसका उपचार कराया गया। उपचार के दौरान 19 अप्रैल 2017 को उसकी मौत हो गई। वादी का कहना है कि कई बार आग्रह के बाद भी उसका क्लेम निरस्त कर दिया गया। फोरम की पड़ताल में पाया गया कि 30 मार्च 2017 से 29 मार्च 2018 तक वादी की गाय बीमित थी, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, इसलिए बीमा कंपनी को गाय का रिस्क कवर देना होगा। इस मामले में बीमा कंपनी ने प्रस्तुत उपचार की पर्चियों को फर्जी पाते हुए बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जबकि फोरम में जाने के बाद हुई जांच में डॉक्टर द्वारा एक तरह की संख्या की दो लेबी रसीद बुक छापा जाना पाया गया। उपचार करने वाले डॉ. पवन पांडे ने एक पर्ची में उपचार के बाद कई पर्चियों को बदनीयती से खाली छोड़ा। यही नहीं एक नंबर की पर्ची दो बार जारी की गई। फोरम के समक्ष डॉक्टर ने गाय का उपचार करना कबूला। फोरम ने आदेश में यह भी कहा है कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं दो लेबी रसीद बुक छपवाने के आरोप में डॉक्टर पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।
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गाय की मौत पर वादी को 55 हजार भुगतान करे बीमा कंपनी
जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को दिया आदेश
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