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टैक्सी चालकों को नहीं नहीं पड़ेगी डीएल की जरूरत

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हल्द्वानी। तीन पहिया और चार पहिया व्यावसायिक वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब इन वाहन चालकों को व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा सहित तीन पहिया और चार पहिया वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
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इससे पहले परिवहन विभाग दोपहिया और चार पहिया निजी वाहन चलाने के लिए अलग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता था। साथ ही तीन पहिया, चार पहिया व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए अलग से व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता था।
अब सुप्रीम कोर्ट लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आने वाले वाहनों के व्यवसायिक संचालन की स्थिति में अलग से व्यावसायिक ट्रांस्पोर्ट व्हीकल श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस की बाध्यता खत्म कर चुका है। इस आदेशों का पालन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि एडवाइजरी जारी हो गई है। लेकिन अभी ये आदेश राज्य में नहीं पहुंचे हैं।
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