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प्रेमी युगल को सुरक्षा देने के निर्देश

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर को आदेशित किया है कि वह प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करे। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार काशीपुर निवासी रेनू और त्रिलोक ने हाइकोर्ट में प्रोटेक्शन याचिका दायर कर कहा था कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से उन्होंने सितारगंज रजिस्ट्रार कार्यालय में 21 दिसंबर 2017 को शादी कर ली। इस शादी से याचिकाकर्ता रेनू के मां-बाप खुश नहीं हैं और उनसे याचिकाकर्ताओं को खतरा है। इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर को प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए।
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