हल्द्वानी। समाधान विकल्प में पंजीकृत कारोबारियों को जीएसटी आर-4 में खरीद का ब्योरा देने के लिए एक-एक बिल अपलोड करने का झंझट नहीं करना होगा। कारोबारी लॉग इन से 4ए रिटर्न डाउनलोड कर जीएसटी आर-4 में अपलोड कर सकता है।
एक करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले कारोबारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं लेते हैं। तीन माह में एक रिटर्न भरते हैं और कुल बिक्री पर एक फीसदी कर देते हैं। इन्हें सिर्फ बिक्री का ही ब्योरा देना होता है। हाल ही में हुए संशोधनों में समाधान कारोबारियों को भी खरीद का ब्योरा देना जरूरी कर दिया है। समाधान के अधिकतर कारोबारी ऐसे हैं जिनका माह की 250-600 तक खरीद के बिल हैं ऐसे में एक-एक बिल ऑनलाइन अपलोड करना सिरदर्द है। जीएसटी पोर्टल ने कारोबारियों के लिए सुविधा दी है। कारोबारी लॉग इन से 4 ए रिटर्न डाउनलोड कर आर-4 में अपलोड कर सकता है। इस तरह उन्हें एक-एक बिल अपलोड नहीं करना होगा। 4 ए रिटर्न अपलोड करते ही उनकी खरीद खुद ब खुद जीएसटी आर-4 में पहुंच जाएगी।
- ऐसे डाउनलोड करें रिटर्न 4 ए
कारोबारी सबसे पहले लॉग इन आईडी खोले। स्क्रीन पर कई आईकन डिसप्ले होंगे। इसी में 4 ए रिटर्न भी होगा। ऑनलाइन 4 ए रिटर्न को डाउनलोड करें। इस एक्सेल शीट को डेस्कटॉप पर सेव कर ले। फिर जीएसटी आर-4 भरते समय इस शीट को डेस्कटॉप से इंपोर्ट कर लें। इस तरह पूरी खरीद का ब्योरा पहुंच जाएगा। दरअसल, जीएसटी में सुविधा है कि यदि सामान्य कारोबारी जीएसटी आर-1 भरता है तो समाधान कारोबारी का खुद ही 4ए तैयार हो जाता है।
अभी रिटर्न जमा करने में आ रही हैं ये परेशानियां
- ऑफलाइन टूल में बिलों की एक्सेल शीट बनाकर अपलोड नहीं हो रही है
- ऑनलाइन एक-एक बिल दे तो पांच-10 के बाद पोर्टल हैंग हो रहा है
- कभी पोर्टल एरर दर्शा कर बिल अपलोड नहीं कर रहा है।
जीएसटी आर-4 ए डाउनलोड कर समाधान कारोबारी जीएसटी आर-4 में अपलोड कर दें। खरीद का ब्योरा देने के लिए एक-एक बिल का ब्योरा देने की जरूरत नहीं होगी।
- विनय प्रकाश ओझा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर