हल्द्वानी। दो मुंह वाले सांप के तस्कर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने तीन साल कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है।
हल्द्वानी वन प्रभाग की छकाता रेंज के वनकर्मी चंद्रशेखर पांडे, दलीप सिंह कार्की, भुवन चंद्र वर्ष 2012-13 में सुल्ताननगरी के पास गश्त कर रहे थे। तभी राजपुरा निकासी गेट के पीछे पहुंचने पर उन्होंने थाना बहेड़ी जिला बरेली यूपी के ग्राम अंगदपुर निवासी वीरेंद्र पाल को पकड़ा था। तलाशी लेने पर वीरेंद्र के पास मिले पीले थैले में दो मुंह वाला (रेड सैंड बोआ) सांप बरामद किया था। पूछताछ में उसने तस्करी का अपराध कबूला जबकि यह सांप संरक्षित वन्यजीवों की अनुसूची-4 में दर्ज है। इस पर वन कर्मियों ने आरोपी के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज किया था। आरोप पत्र दाखिल होने पर एसीजेएम अभियोजन की दलीलों और गवाहों को सुना और वीरेंद्र को दोषी मानते हुए वीरेंद्र को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी हरीश पांडे ने पैरवी की।