हल्द्वानी। श्रम विभाग ने प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय प्रभाग, हल्द्वानी को सेवानिवृत्त कर्मचारी पद्मा दत्त पाठक को ग्रेच्युटी के एक लाख 89 हजार 748 रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सहायक श्रमायुक्त दिनेश बिष्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने के बाद पारित किए।
हल्द्वानी के ग्राम हैड़ा गज्जर पोस्ट अर्जुनपुर निवासी पद्मा दत्त पाठक ने सहायक श्रमायुक्त के न्यायालय में 23 जुलाई 2006 को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय प्रभाग के खिलाफ वाद दायर किया था। दायर वाद में कहा गया था कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में विभाग में कार्य करते हुए वह मुंशी/ मोहर्रिर के सीजनल पद से 28 फरवरी 2006 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति उनकी चेक पोस्ट छतरपुर मोड़ पत्थर चट्टा रुद्रपुर से हुई थी लेकिन विभाग ने करीब 41 वर्ष की सेवा करने के बावजूद उन्हें ग्रेच्युटी नहीं दी। विभाग ने उन्हें यह ग्रेच्युटी का लाभ देने से यह कह कर इनकार कर दिया इसकी पात्रता के दायरे में नहीं आते।
शुक्रवार को सहायक श्रमायुक्त दिनेश बिष्ट इस मामले में प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय प्रभाग हल्द्वानी को आदेश दिए कि वादी पद्मा दत्त पाठक को ग्रेच्युटी के एक लाख 89 हजार 748 रुपये का एक माह के भीतर भुगतान करने का आदेश जारी किया।
सहायक श्रमायुक्त ने सुनाया फैसला
डीएफओ तराई केंद्रीय प्रभाग करेगा भुगतान
सेवानिवृत्त पद्मा दत्त पाठक को मिला लाभ