नैनीताल। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग-74 का निर्माण अधूरा होने के बावजूद टोल टैक्स वसूली करने के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व निर्माण कर रही गल्फार कंपनी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ़ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कुर्मी महासभा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 का निर्माण अब तक अधूरा है। इसके बाद भी एनएचएआई और सड़क निर्माण करने वाली कंपनी गल्फार की ओर से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, यह नियम विरुद्ध है। याचिका में टोल वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी। खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।