नैनीताल। उच्च न्यायालय ने देहरादून में निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों के मामले में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पांच जनवरी 2018 तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने की दशा में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याची का कहना था कि देहरादून में निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के निर्माण में देर की जा रही है। निर्माण कार्य लंबे समय तक जारी रहने से क्षेत्र में आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्ली वाला चौक पर बने फ्लाईओवर में लोक निर्माण विभाग की ओर से लापरवाही की गई है। यह फ्लाईओवर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार फोरलेन का स्वीकृत था। सरकार ने इसे टू लेन बना दिया है। यही नहीं इसमें डिवाइडर भी लगा दिए जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं। उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जवाब मांगा है। उन्हें प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।