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खाती के खिलाफ गड़बड़ी संबंधित याचिका खारिज

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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती के खिलाफ शरदोत्सव 2013 में अनियमितता किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिथौरागढ़ पालिका के सभासद सुबोध बिष्ट ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2013 में पिथौरागढ़ में हुए शरदोत्सव में भारी गड़बड़ी हुई हैं। इसके लिए पालिका अध्यक्ष खाती को दोषी बताया गया था। पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को आधारहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया।
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