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बस चलाते मोबाइल में बात की तो लगेगा पांच हजार का जुर्माना

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हल्द्वानी। परिवहन निगम का चालक बस चलाते समय मोबाइल पर बात करता हुआ पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगेगा। इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है।
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हाईकोर्ट ने बीते दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर कई आदेश जारी किए थे। इसके बाद परिवहन निगम हरकत में आया है। परिवहन निगम प्रबंधन ने बस चालकों के आंख की जांच कराने का काम शुरू किया है, इसके अलावा अधिकारी बसों का नया बेड़ा भी लाने की तैयारी में लग गए हैं। अब परिवहन निगम मुख्यालय के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने बस चलाते समय मोबाइल पर बात करने के संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्यालय यह पत्र सहायक महाप्रबंधक हल्द्वानी और काठगोदाम भी पहुंचा है। इससे पूर्व भी परिवहन निगम मुख्यालय ऐसा प्रयास कर चुका है। इसमें मोबाइल पर चालक के बातचीत करता हुआ फोटो भेजने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई और भेजने वाले यात्री को पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी।
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लगेगा पांच हजार का जुर्माना
लाइसेंस भी होगा निरस्त, परिवहन निगम मुख्यालय ने जारी किए आदेश
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