हल्द्वानी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बाजपुर, काशीपुर और रामनगर के 49 स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने नोटिस में इन स्टोन क्रशरों का संचालन बंद करने को कहा है।
रामनगर, काशीपुर और बाजपुर में पांच स्टोन क्रशर खोले गए थे। इस पर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा स्टोन क्रशर खुल गए हैं। यह याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बाद में स्टोन क्रशर खोलने का मामला एनजीटी के पास भी पहुंचा गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पांचों स्टोन क्रशरों को 15 मई को बंद करने का आदेश जारी कर दिया।
आदेश मिलने के बाद शासन ने 25 जून को बाजपुर, काशीपुर और रामनगर के सभी 49 स्टोन क्रशरों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इधर, अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष चंद्र पंवार ने एनजीटी के आर्डर के आधार पर स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा है कि आदेश के अनुसार स्टोन क्रशर का संचालन निलंबित कर दिया गया है। इस कारण स्टोन क्रशर को बंद कर इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें। क्रशर अगर चलते मिले तो बोर्ड कड़ी कार्रवाई करेगा। अब क्रशर संचालक अपने क्रशर में मौजूद खनिज की बिक्री तो कर सकेंगे, पर खनिज की खरीद नहीं कर सकेंगे।
49 स्टोन क्रशरों का संचालन बंद करें
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने काशीपुर, बाजपुर और रामनगर के स्टोन क्रशरों को भेजा नोटिस
स्टोन क्रशर बंद कर संचालकों को सूचना देने को कहा