जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष यूएस नबियाल एवं सदस्य राजेंद्र परगाईं ने सैमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर तिकोनिया हल्द्वानी के मैनेजर पर सात हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि सैमसंग को उपभोक्ता को देनी होगी।
पाइंस तल्लीताल निवासी मोहन चंद आर्य ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष वाद दायर कर कहा कि उसने सैमसंग का मोबाइल तल्लीताल के अधिकृत डीलर डीएस सेल्स से खरीदा, जो गारंटी अवधि समाप्त होने के कुछ दिन बाद खराब हो गया। जिसे वह ठीक कराने सैमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर तिकोनिया हल्द्वानी ले गया। जहां सर्विस सेंटर संचालक ने शुरू में 550 रुपये खर्च आने की बात कही, लेकिन तीन दिन बाद 5 हजार एवं बाद में 9 हजार का खर्च बताया और उसे मोबाइल नहीं लौटाया।
वहीं, सैमसंग सर्विस सेंटर के मैनेजर ने इन आरोपों को गलत बताया। कहा कि शिकायतकर्ता अपना मोबाइल वापस लेने आया ही नहीं। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फोरम ने माना कि सर्विस सेंटर संचालकों ने मोबाइल लेते वक्त ही मोबाइल की खराबी के बारे में शिकायतकर्ता को बताना चाहिए था और उसी समय रिपेयर में आने वाले खर्च का इस्टीमेट भी बता देना चाहिए, लेकिन सर्विस सेंटर ने कई दिन बाद दो बार फोन किए और दोनों बार रिपेयर की लागत अलग-अलग बताई। इससे ग्राहक को आर्थिक एवं मानसिक कष्ट हुआ। इसलिए सर्विस सेंटर वादी को मोबाइल की कीमत, 5 हजार रुपये हर्जाने के रूप में एवं 2 हजार रुपये परिवाद व्यय का भुगतान करे।