फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सिडकुल की सस्ती जमीन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

विज्ञापन
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने औद्योगिक भूमि को बेहद कम दाम में कंपनियों और रियल स्टेट एजेंटों को बेचने के मामले में हरिद्वार सिडकुल को दस दिन के अंदर विस्तृत शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने देहरादून निवासी दीपक आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में इतने सस्ते में जमीन कैसे बेची जा सकती है।
दीपक आजाद की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका दायर में कहा गया था कि सिडकुल हरिद्वार में संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी औद्योगिक भूमि को बेहद कम दाम पर कंपनियों और रियल स्टेट एजेंटों को बेचा जा रहा है। याची के मुताबिक जिस जमीन के सर्किल रेट 2007 में 20507 रुपये प्रति वर्ग मीटर थे, उसी जमीन को 2012 में 6500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच दिया गया। याची ने इस मामले की जांच की मांग भी की। खंडपीठ ने सिडकुल हरिद्वार को दस दिन के भीतर विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दस दिन बाद की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कौड़ियों के भाव बेची जा रही है औद्योगिक भूमि
हाईकोर्ट ने हरिद्वार सिडकुल को दस दिन में शपथपत्र पेश करने को कहा
पूछा, औद्योगिक जमीन इतनी सस्ती कैसे बेच दी गई
2007 में 20507/ वर्गमीटर था सर्किल रेट, 2012 में 6500 हो गया : याची
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें