गरुड़ (बागेश्वर)। हाईकोर्ट द्वारा गरुड़ में तीन माह के अंदर ट्रंचिंग ग्राउंड उपलब्ध कराने और गरुड़ गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के ऐतिहासिक फैसले पर गरुड़ कस्बे के लोगों ने खुशी जाहिर की है। इससे उन्हें उम्मीद जगी है कि गरुड़ बाजार की कूड़ा निस्तारण की समस्या अब जल्द हल हो जाएगी।
गरुड़ बाजार के कूड़ा निस्तारण के संबंध में गरुड़ निवासी और अधिवक्ता डीके जोशी ने 2014 में रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कई बार जिला प्रशासन बागेश्वर, जिला पंचायत बागेश्वर, व्यापार संघ गरुड़ को गरुड़ बाजार के कूड़ा निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए मगर उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। माननीय न्याय मूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह की खंड पीठ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला प्रशासन बागेश्वर और राज्य सरकार से तीन माह के अंदर ट्रंचिंग ग्राउंड उपलब्ध कराने और गरुड़ गंगा को प्रदूषण मुुक्त करने के निर्देश दिए।
ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए प्रशासन ने दस नाली भूमि चिह्नित की
गरुड़ बाजार के कूड़ा निस्ताण के लिए प्रशासन ने दस नाली जमीन चिह्नित कर ली है। प्रशासन हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश पर काम करेगा।
- सुंदर सिंह, एसडीएम गरुड़।
गरुड़ गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने को 16 से चलेगा अभियान
जिला पंचायत सदस्य शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि गरुड़ गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 16 जुलाई को डीएम बागेश्वर रंजना राजगुरु के नेतृत्व में वृहद अभियान शुरू होगा। उन्होंने गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गरुड़ गंगा से जुड़े गांवों के लोगों से आगे आने को कहा।
हाईकोर्ट के आदेश शीघ्र लागू हो
व्यापार संघ के अध्यक्ष अखिल जोशी आजाद ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से कोर्ट के आदेश को शीघ्र लागू करने की मांग की है।