नैनीताल। हाईकोर्ट ने श्री गुरु रामराय (एसजीआरआर) मेडिकल कॉलेज देहरादून में बढ़ाई गई फीस के 12 मई 2018 के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
देहरादून निवासी नामनी रतूड़ी और 79 अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने 2017 में नीट क्वालिफाई किया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग और हेमवती नंदन बहुगुणा विवि की ओर से 16 और 21 जुलाई 2017 तक काउंसिलिंग क राई गई। हेमवती नंदन बहुगुणा विवि की ओर से राज्य कोटे के तहत चार लाख और मैनेेजमेंट कोटे के तहत पांच लाख का बैंक ड्राफ्ट मांगा था। इसके बाद उन्होंने श्रीगुरु रामराय विवि और मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कॉलेज देहरादून में प्रवेश लिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से 12 मई 2018 को नया नोटिफिकेशन जारी कर फीस में 45 हजार की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके तहत 6 लाख 97 हजार रुपये स्टेट कोटे और 7 लाख 97 हजार रुपये मैनेजमेंट कोटे में बढ़ा दिए गए। याचिकाकर्ता की ओर से 12 मई 2018 के नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा गया था कि 15 जुलाई 2017 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके तहत चार लाख ट्यूशन फीस और दो लाख 32 हजार रुपये होटल और मेस के रूप में एमबीबीएस के छात्रों से हर वर्ष लिया जाता था।