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धुमाकोट बस हादसें के बाद परिवहन विभाग आया हरकत में

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रामनगर (नैनीताल)। धुमाकोट बस हादसे के बाद अब परिवहन विभाग कोई भी कोताही बरतने के मूड़ में नहीं है। परिवहन विभाग अभी तक सिर्फ चालान व वाहन सीज ही करता था। लेकिन अब ओवरलोड व सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से वाहन चलाने पर आईपीसी की धारा 279 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि बृहस्पतिवार को चेकिंग के दौरान एक टेंपो को रोका गया लेकिन वह तेज गति से भगाने लगा। उसका पीछा करने पर चालक तीन सवारियों को टेंपो में ही छोड़कर भाग गया। पीरूमदारा पुलिस की मदद से टेंपो को सीज करने के बाद धारा 279 के तहत अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। टेंपो नया है जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं है।
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