नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के 25 अप्रैल 2018 के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कंडोला (देहरादून) निवासी पुष्पा सोनी व 150 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 21 दिसंबर 2016 को कांग्रेस सरकार ने अध्यापकों के व्यक्तिगत अनुरोध व पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए करीब 450 अध्यापकों का स्थानांतरण दुर्गम से सुगम क्षेत्रों में कर दिया था।
वर्तमान सरकार ने 25 अप्रैल 2018 को एक आदेश जारी कर उनका तबादला उनके मूल विद्यालयों में किया और यह भी कहा कि 31 मई 2018 तक कार्यभार ग्रहण नहीे करने वाले अध्यापकों का जून माह का वेतन रोक दिया जाय। इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर कर चुनौती दी थी।
प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक