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प्रशासक के साथ चेयरमैन भी कार्य करते रहेंगे के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक के साथ ही चेयरमैन के कार्य करते रहने संबंधित एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। एकलपीठ ने प्रशासक के साथ चेयरमैन के कार्य करने की अनुमति दी थी। पूर्व में एकलपीठ के समक्ष सदस्य साधन समिति भीमताल जिला नैनीताल निवासी सुरेंद्र सिंह परिहार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) का कार्यकाल समाप्त होने वाला है।

चुनाव की अधिसूचना निबंधक सहकारी समितियों की ओर से अभी तक जारी नहीं की गई है। चुनाव कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव का टलना तय है। सरकार प्रशासक नियुक्त कर सहकारी समितियों पर अपना कब्जा जमाने व नियमावली में संशोधन करने का प्रयास कर रही है।
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पैक्स संबंधित एकल पीठ के आदेश पर रोक
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जारी किया आदेश
-अब केवल प्रशासक ही देखेंगे पैक्स का काम काज
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