नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगर निकायों के सीमा विस्तार के मामले में दायर याचिकाओं में सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका में सुनवाई के लिए 14 मई की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोटद्वार में मवाकोट की 35 ग्राम पंचायतों सहित दौला, धनोला पिथौरागढ़, भवाली, ग्यानखेड़ टनकपुर और सोनला रुद्रप्रयाग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी और सरकार ने उनकी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पांच अप्रैल को सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी कर दी, जो गलत है। यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना असंवैधानिक है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आयोग का कहना था कि प्रदेश सरकार समय से चुनाव नहीं करवा रही है। तीन मई से पहले निकायों की प्रबंधन समिति का गठन हो जाना चाहिये था। हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई 14 मई को होगी।
हाईकोर्ट में नगर निकाय सीमा विस्तार मामले पर सुनवाई पूरी
निर्णय सुरक्षित, राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई अब 14 मई को