नैनीताल। हाईकोर्ट ने केदारनाथ धाम हेली सेवा के मामले में सरकार से यात्री किराए की सूची का शपथपत्र कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई एक मई को होगी।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई । हेली पैड संचालक राजीव धर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 18 अप्रैल को दोबारा जारी किये गए टेंडर और इस टेंडर में 19 को हुये संशोधन को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने इससे पहले भी सरकार की ओर से इसी मामले में जारी किये गए टेंडर को चुनौती दी थी। उस समय सरकार ने नया टेंडर जारी किया तो याची ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।
याची का कहना है कि केदारनाथ हेली सेवा का टेंडर नौ आपरेटरों को प्रक्रिया में शामिल होने देने के लिहाज से जारी किया गया। यहां तक कि अनुभव की शर्त को छह बार संशोधन किया गया। केदारनाथ की मंदाकिनी घाटी में 14 हेली पैड हैं जिनमें गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी, और सीतापुर से हेलीकाप्टर उड़ते आये है। इस बार सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी रूट ही बनाए गए। अगली सुनवाई के लिए पीठ ने एक मई की तिथि नियत करते हुए सरकार को यात्री किराये की सूची शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।
केदारनाथ हेली सेवा के मामले की सुनवाई अब एक मई को