नैनीताल। हाईकोर्ट में सहायक अभियंताओं के विभिन्न पदों की गई परीक्षा को निरस्त करने व परिणाम घोषित न करने के मामले में सात मई को सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने हाईकोर्ट को सात मई तक सहायक अभियंताओं के विभिन्न पदों पर नियुक्ति न करने का आश्वासन दिया।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी जॉनीत कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था की ऊर्जा निगम ने वर्ष 2015-16 में सहायक अभियंता/ मेकेनिकल आदि के 44 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। याचिकाकर्ता भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे।
13 दिसंबर 2017 को ऊर्जा सचिव ने सेवा नियमावली 2017 के अनुसार यह परीक्षा रद्द की। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उक्त परीक्षा को रद्द करने का अधिकार ऊर्जा निगम के एमडी या अध्यक्ष को है।