सितारगंज। शासन ने भूमि पर मालिकाना हक के लिए किसानों को एक और मौका दिया है। प्रदेश में वर्ग चार, तीन व गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए भूमि पट्टों पर मालिकाना हक देने के लिए भूमि के विनियमितीकरण की तिथि बढ़ा दी गई।
शासन से जिलाधिकारियों को जारी आदेश की प्रति बुधवार को तहसील भी पहुंच गई। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि गत 19 फरवरी को जारी आदेश के बाद छह माह के भीतर भूमि के विनियमितीकरण पर वर्ष 2000 के सर्किल रेट का नजराना शुल्क जमा किया जाएगा। उसके बाद विनियमितीकरण कराने पर प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर ही शुल्क लिया जाएगा।