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भूमि अध्याप्ति अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक

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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना के बाद कृषि भूमि को अभिलेखों में हेराफेरी कर अकृषि भूमि दर्शा कर मुआवजा निर्धारण में वित्तीय अनियमितताओं एवं अभिलेखों में हेराफेरी, कूट रचना, राजस्व हानि, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में 10 मार्च 2017 को अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व ऊधमसिंह नगर प्रताप सिंह शाह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह कानून को मानने वाला व्यक्ति है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
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