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माल रोड पर ई रिक्शा संचालन मामले में पालिका से मांगा जवाब

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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने ई रिक्शा मामले में नैनीताल के साइकिल रिक्शा संगठन को नोटिस जारी करते हुए नगर पालिका को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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सोमवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जनहित संगठन नैनीताल के सचिव अशोक कुमार साह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 18 फरवरी 2016 को साइकिल रिक्शा समिति ने नैनीताल माल रोड पर ई रिक्शा चलाने के लिए आयुक्त कुमाऊं से मांग की थी । 22 फरवरी 2016 को आयुक्त ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस मामले को लेकर बैठक की। इस बैठक में माल रोड पर 56 ई रिक्शा चलाने और नगर पालिका के पीछे पुराना घोड़ा पड़ाव में ई रिक्शा की पार्किंग करने और बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था के आदेश नगर पालिका को दिए थे । 26 फरवरी 2016 को ई रिक्शा का सफल डेमो वीटी इंजीनियरिंग कंपनी ने किया।
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याची ने जिला अधिकारी और आयुक्त को प्रत्यावेदन देकर माल रोड में ई रिक्शा चलाने, छात्रों तथा दिव्यांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट देने की व्यवस्था करने की अपील की थी। इस पर जिला अधिकारी और आयुक्त ने माल रोड पर 40 ई रिक्शा चलाने की अनुमति नगर पालिका को दे दी। याची के मुताबिक आयुक्त के इस आदेश का पालन नगर पालिका ने नहीं किया और अभी तक एक भी ई रिक्शा नहीं चलाया गया।
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