नैनीताल। उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अक्तूबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने सोमवार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई की।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में उसके खिलाफ किए गए स्टिंग प्रकरण में जांच सीबीआई से न कराकर विशेष जांच दल से कराई जाए। कैबिनेट की बैठक में जांच विशेष जांच दल से कराने की संस्तुति भी की जा चुकी है। मामले में वर्तमान में भाजपा सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आग्रह केंद्र से किया जा चुका है। अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता।