नैनीताल। हाइकोर्ट ने अतिथि शिक्षक (प्रवक्ता) की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अतिथि शिक्षक प्रवक्ताओं की ओर से हाइकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर हाइकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश में एलटी ग्रेड के अतिथि शिक्षकों को 20 मार्च 2018 तक सेवा में बनाए रखने की छूट दी थी लेकिन प्रवक्ता पद पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को छूट नहीं दी थी। इस पर प्रवक्ता पद पर कार्यरत अतिथि शिक्षक प्रवक्ता की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की थी।