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पार्किंग व अतिक्रमण मामले पर सुनवाई 11 को

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नैनीताल। नैनीताल में कूड़ा निस्तारण और श्वान आश्रय बनाने के मामले में अब नगर पालिका उच्च न्यायालय में मंगलवार को जवाब देगी। इसके साथ ही न्यायालय नैनीताल में पार्किंग और अतिक्रमण मामले में सुनवाई 11 अगस्त को करेगी। कूड़ा निस्तारण और श्वान आश्रय मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी।
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सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। होटल एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के पूर्व में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की प्रार्थना की थी। उच्च न्यायालय ने नैनीताल के होटलों में पर्याप्त पार्किंग न होने पर होटलों के 50 प्रतिशत कमरों को बंद कर देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही नैनीताल में यातायात के दबाव से निजात पाने के लिए होटल एसोसिएशन से सुझाव मांगे गए थे। एसोसिएशन के अधिवक्ता ने कोर्ट को लकड़ी टाल मल्लीताल में दो मंजिला व अशोक सिनेमा हाल के बेसमेंट में पार्किंग बनाने और पर्याप्त पार्किंग की जगह वाले होटलों को दूसरे होटलों के वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था करने के सुझाव दिया। न्यायालय ने पूर्व मंडलायुक्त डी सेंथिल पांडियन, प्रोफेसर अजय रावत, प्रोफेसर शेखर पाठक, प्रोफेसर बल्दिया, विभापुरी दास, प्रोफेसर कोटलिया, एसएसपी, जिला अधिकारी आदि की कमेटी गठित कर उनके सुझाव 11 अगस्त तक पेश करने को कहा है। नगर पालिका से कूड़ा निस्तारण और श्वान आश्रय के बारे में एक अगस्त को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
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