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मुन्नाभाई को मिली एक साल की सजा

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दिल्ली हाईकोर्ट
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हल्द्वानी। सिविल जज (जूनियर डिविजन) की अदालत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में फर्जी दस्तावेज के आधार पर एडमिशन लेने वाले दो मुन्ना भाइयों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। मामले में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन पटवारी और विवेचक के खिलाफ भी अदालत ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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सहायक अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने बताया कि 2010 में जीएमसी में एमबीबीएस में कुछ छात्र पास होकर आए थे। तत्कालीन प्राचार्य एनएस ज्याला ने 16 छात्रों के सर्टिफिकेट को संदिग्ध मानकर जांच कराई। जांच के दौरान दो छात्रों गजरौला (यूपी) निवासी हिमांशु और अब्दुल रहमान के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ियां र्पाइं गईं। हिमांशु ने काशीपुर का पता देकर मार्कशीट सहित कई फ र्जी दस्तावेज लगाए थे। इसी प्रकार का मामला अब्दुल का था। इस मामले में एसीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई। कुछ दिन बाद मामला सिविल जज (जूनियर डिविजन) को स्थानांतरित हो गया। अदालत ने पिछले माह सुनवाई के दौरान आरोपी हिमांशु और अब्दुल रहमान को एक-एक साल की सजा सुनाई।
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दो मुन्ना भाइयों को मिली एक साल की सजा
मेडिकल कॉलेज में फर्जी कागजात लगाकर प्रवेश लेने का मामला
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