नैनीताल। उच्च न्यायालय ने पूर्व में दिए आदेश का अनुपालन न करने पर हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत, नगर आयुक्त और ठेकेदार अनुज कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लघु व्यापार कल्याण समिति ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि दो साल पहले 25 मई को सरकार ने नियमावली जारी कर नगर पंचायत, नगरपालिका में साप्ताहिक पीठ बाजारों की व्यवस्था की थी। न्यायालय ने इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने के आदेश दिए थे। उक्त नियमावली के अनुसार साप्ताहिक पीठ बाजार में अतिलघु व्यापारियों से तहबाजारी वसूली नहीं की जानी थी पर नगर निगम तहबाजारी वसूल रहा है। जिलाधिकारी ने भी टाउन वेंडर कमेटी का गठन नहीं किया। ब्यूरो