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पीसीएस अधिकारी श्रीश कुमार को झटका

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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पद से हटाए गए पीसीएस अधिकारी श्रीश कुमार की याचिका पर पूर्व में पारित यथास्थिति के अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया है। अब श्रीश कुमार को स्थानांतरण आदेश के तहत अल्मोड़ा जाना होगा। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। श्रीश कुमार ने शासन की ओर से उनके दो बार किए गए तबादले को चुनौती दी थी। श्रीश कुमार ने याचिका में कहा था कि वे 2014 में वरिष्ठ वेतनमान में पहुंच गए थे। इसके बावजूद 10 जनवरी 2018 को उन्हें बतौर डिप्टी कलेक्टर चमोली भेजने के आदेश कर दिए गए। बाद में उन्हें पटवारी प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा भेज दिया गया। उच्च न्यायालय में श्रीश कुमार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि प्राधिकरण के सचिव पद पर रहते हुए बिल्डरों के विरुद्ध चलाए गए अभियान और प्रभावशाली लोगों के दबाव में उनको यहां से हटाया गया। सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उनका तबादला जनहित में किया गया था।
देहरादून और हरिद्वार में सचिव को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जबकि नैनीताल में अपर जिलाधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है । याचिका में श्रीश कुमार ने कहा कि चार जिलों में सचिव की नियुक्ति नियमावली के अनुसार और नौ जिलों में पदेन व्यवस्था के तहत रखा गया है। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि उप जिलाधिकारी को चार्ज दिया जा सकता है। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए नौ मार्च की तिथि नियत की।
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